‘भूल चूक माफ’ नहीं हुई थिएटर में रिलीज, PVR पहुंचा कोर्ट तो OTT स्ट्रीमिंग भी टली

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PVR ने BHOOL CHUK MAAF निर्माताओं पर मुकदमा दायर किया: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की फिल्म ‘भूल चूक माफ’ 9 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज टाल दी. जिसके बाद ‘भूल चूक माफ’ को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज करने का फैसला लिया. लेकिन मेकर्स का ये फैसला पीवीआर को नागवार गुजरा.

न्यूज9 लाइव के मुताबिक पीवीआर के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी ने नुकसान का दावा किया है. उनके मुताबिक ‘भूल चूक माफ’ के मेकर्स के फिल्म को बड़े पर्दे पर ना लाने के फैसले के चलते पीवीआर को भारी नुकसान हुआ है.

मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ का मुकदमा
मैडॉक फिल्म्स पर आरोप है कि ‘भूल चूक माफ’ के बॉक्स ऑफिस पर ना चलने के डर से प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म को बड़े पर्दे पर ना रिलीज करने का फैसला लिया. ऐसे में पीवीआर ने प्रोडक्शन हाउस पर 60 करोड़ रुपए का मुकदमा किया है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक- ‘PVR ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना मामला पेश किया है. मामला गंभीर हो गया क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुके थे और फिर अचानक मैडॉक पीछे हट गया. इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच का मामला है.’

डायरेक्ट ओटीटी पर फिल्म रिलीज का ऐलान
बता दें कि ‘भूल चूक माफ’ के प्रोडक्शन हाउस ने मैडॉक फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के थिएटर में ना रिलीज होने की जानकारी दी थी. पोस्ट में लिखा था- ‘हाल की घटनाओं और पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, हमने मैडॉक फिल्म्स और अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज में अपने फैमिली एंटरटेनर, ‘भूल चूक माफ’ को 16 मई को सीधे आपके घरों में लाने का फैसला किया है. सिर्फ प्राइम वीडियो पर, दुनिया भर में. जबकि हम सिनेमाघरों में आपके साथ इस फिल्म का जश्न मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन राष्ट्र की भावना पहले आती है. जय हिंद.’

बॉम्बे कोर्ट ने टाली ओटीटी रिलीज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए भूल चूक माफ को ओटीटी पर आने से भी रोक दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिल्म भारत में सिनेमाघरों में रिलीज डेट के 8 सप्ताह की होल्डबैक ड्यूरेशन खत्म होने के बाद ही ओटीटी पर आएगी.

मैडॉक फिल्म्स ने कोर्ट को दी ये दलील
वहीं कोर्ट के फैसले पर मैडॉक फिल्म्स ने दलील दी कि फिल्म के थिएटर में आने के 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर आने का नियम तभी लागू होता है, जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाती है. लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ऐसा नहीं किया गया. प्रोडक्शन हाउस ने ये भी कहा कि कॉपीराइट उनके पास है इसीलिए उन्हें रिलीज प्लेटफॉर्म चुनने का भी राइट है. पीवीआर आइनॉक्स ने हर्जाने का ऑप्शन चुना है, इसलिए वो निषेधाज्ञा राहत की मांग नहीं कर सकता.



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