मैनपुरी डीएम ने ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ नीति को लागू करने का लिया निर्णय।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ नीति को लागू करने का निर्णय लिया है।
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बिना हेलमेट नहीं मिलेगा तेल
मोटरयान नियमावली के आधार पर फैसला
इस नई व्यवस्था के अनुसार, 26 जनवरी 2025 से मैनपुरी के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के आने वाले दोपहिया वाहन चालक और उनके साथी को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
यह नियम केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 201 पर आधारित है, जिसके तहत सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए बीआईएस मानक वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

डीएम ने जारी किया आदेश
पेट्रोल पंप संचालकों को होर्डिंग्स लगाने के निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया है कि वे अगले 7 दिनों में अपने परिसर में बड़े होर्डिंग्स लगाएं, जिससे लोगों को इस नई नीति की जानकारी मिल सके।
साथ ही, किसी भी विवाद की स्थिति से बचने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर सक्रिय सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम की धारा-194 (घ) के तहत कार्रवाई की जाएगी।