राजस्थान सरकार की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति का ब्योरा (आईपीआर) मांगा गया है। वह अधिकारी और कर्मचारी जो किसी भी कारण से अचल संपत्ति का विवरण राजकाज पोर्टल पर नहीं भर पाए थे, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित प्रॉपर्टी डिटेल अपलोड करने
।
राजस्थान सरकार की ओर से प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, एवं विभागाध्यक्षों (जिला कलेक्टर समेत) को तय समय सीमा में प्रॉपर्टी डिटेल भरवाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्हें अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से लंबित अचल संपत्ति के डिटेल समय सीमा में भरवाने हैं।
राज काज पोर्टल पर ऑनलाइन आईपीआर भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर आईटी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन विवरण भरने के दौरान गत वर्ष आईपीआर की स्थिति, नियुक्ति कर्ता विभाग, पदस्थापित विभाग, कैडर, पद, बेसिक पे के डिटेल भरने होंगे। यह सारे डिटेल पीडीएफ फाइल में अपलोड करने हैं।
विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को 01 जनवरी 2011 से एवं परिपत्र दिनांक 29.06.2021 के द्वारा समस्त राज सेवकों को 01 जनवरी 2021 से अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया था।
यह आदेश राज्य सरकार की ओर से नियंत्रित सभी बोर्ड निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं के उपक्रमों पर लागू है। अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने पर कर्मचारियों की विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिए जाने, पदोन्नति नहीं किए जाने व आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किए जाने के दिशा-निर्देश प्रदान किए गये थे। हालांकि बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी आईपीआर देने से बचते नजर आते हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने एक बार फिर से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रॉपर्टी के विवरण मांगे हैं।